प्रधानमंत्री आवास योजना और उसकी शर्तें
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ सस्ते घर बनाकर आवास देने का लक्ष्य है। यह आवास योजना दो प्रकार की है एक में शहरी गरीबों के लिए और दूसरी आवास योजना ग्रामीण गरीबों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत घर में शौचालय, बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी कई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। अब तक इस योजना में कुल 112 लाख मकानों की मांग है लेकिन कुल 88 लाख घरों को ही मंजूरी दी गई है।
प्रधान मंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा एक प्रकार का विशेष प्रयास है जो 31मार्च 2022 तक सभी पात्र नागरिकों के लिए आवास प्रदान करने का इरादा रखती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को एक घर मिल सकता हैं या अपने घरों को बनाने, खरीदने, मरम्मत करने के लिए वित्तीय अनुदान मिल सकता है। यदि कोई प्रधान मंत्री आवास योजना योजना का लाभ लेना चाहता हैं तो यह निश्चित करना है कि वह 2021-22 के लिए आवेदन करने से पहले इस योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा करता हैं।
दो
इस योजना के लिए पात्र होने की निम्न शर्तें हैं:
ऐसे व्यक्ति या उसके परिवार को देश के किसी भी क्षेत्र में संपत्ति रखने की अनुमति नहीं है।
ऐसे व्यक्ति की वार्षिक आय 18 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस योजना के लाभों का उपभोग पूर्व में निर्मित आवास पर नहीं किया जा सकता है।
ऐसे व्यक्ति के परिवार को किसी भी आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कोई केंद्रीय सहायता पूर्व में नहीं मिलनी चाहिए।
यह योजना जनगणना 2011 के बाद घोषित सभी वैधानिक शहर और कस्बों पर लागू होगी ।
एक वरिष्ठ व्यक्ति या विकलांग को भूतल पर आवास के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
विवाहित स्थिति में संयुक्त आवेदन दाखिल करने पर पति या पत्नी सब्सिडी के लिए पात्र हो सकते हैं।
प्रधान मंत्री आवास योजना २०२१ के अंतर्गत गृह ऋण सब्सिडी मानदंड निम्नलिखित हैं
मध्यम आय समूह (एम आई जी-१)
यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक घरेलू आय 12 लाख रुपये से कम है।उसको एम आई जी-1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अपने घर के निर्माण के लिए वह 9 लाख रुपये तक का मकान ऋण प्राप्त कर सकता हैं।
मध्यम आय समूह (एम आई जी-२)
यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 12 और 18 लाख रुपये के बीच है तो वह एम आई जी-2 समूह में आते हैं। उसके लिए 12 लाख तक का ऋण मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत पूरी घरेलू आय के लिए परिवार के अंतर्गत पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को शामिल किया गया है।
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